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सूचना का अधिकार

यह कब से लागू है?

यह 12 अक्टूबर 2005 (15 जून, 2005 को अपने अधिनियमन का 120 वां दिन) में लागू हुआ है। कुछ प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं अर्थात् सार्वजनिक अधिकारियों [एस 4 (1)] के दायित्व, लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारी [एस .5 (1) और 5 (2)] का नाम, केन्द्रीय सूचना आयोग (एस 12 और 13) का गठन, राज्य सूचना आयोग (एस -15 और 16) का गठन, अधिनियम की खुफिया और सुरक्षा संगठनों (एस .24) के लिए गैर-प्रयोज्यता और अधिनियम (एस 27 और 28) के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति।

कौन शामिल है?

यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुई है। [एस (12)]

जानकारी का क्या मतलब है?

सूचना का अर्थ है किसी भी रूप में रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागज़ात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप और सूचना किसी भी निजी निकाय से संबंधित है जिसे किसी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें “फ़ाइल नोटिंग” [एस.2 (एफ)] शामिल नहीं है।

सूचना का अधिकार क्या है?

इसमें अधिकार है- कार्य, दस्तावेजों, रिकॉर्ड का निरीक्षण, नोट्स, अर्क या दस्तावेजों या रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना| सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना| प्रिंटआउट्स, डिस्केट्स, फ़्लॉपीज, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। [एस.2 (जे)]

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